1. भाग-5, अनुच्छेद 214-2311. संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है।
2. अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है।
3. भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय स्थापित हैं।
4. संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है (अनुच्छेद-231)।
5. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध प्रांतीय विधानमंडलों में कोई चर्चा नहीं हो सकती।
6. राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष न्यायाधीश शपथ लेता है।
6. राज्यपाल अथवा उसके द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के समक्ष न्यायाधीश शपथ लेता है।
7. स्थायी रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है।
8. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित करने का अधिकार संसद को दिया गया है।
9. प्रत्येक उच्च न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं।
10. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेता है।
11. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ साथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह लेता है।
12. संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं-
- वह भारत का नागरिक हो।
- 65 वर्ष से कम आयु का हो।
- कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहा हो।
- या किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
- वह केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर नहीं हो।
14. राष्ट्रपति भारत के प्रधान न्यायाधीश से परामर्श कर के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय में कर सकता है (अनुच्छेद 222)।
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