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Wednesday, July 19, 2017

भारत के राष्‍ट्रपति और उनका निर्वाचन - महत्वपूर्ण जानकारी

आज हम भारत के राष्ट्रपति और उनका निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जानकारी पड़ेंगे। इस जानकारी में हम भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता क्या होना चाहिए, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, निर्वाचन में क्या क्या प्रक्रिया की जाती है। सभी जानकारी आज हम इस पोस्ट के माध्यम से पड़ेंगे

तो चलिए दोस्तों शुरू करते है जानकारी को पड़ना सबसे पहले हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की योग्यता के बारे में जानते है। 

राष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार की योग्यता - Presidential Candidate Qualifications
  • व‍ह भारत का नागरिक हो 
  • उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो 
  • वह लोकसभा का सदस्‍य निर्वाचित किये जाने योग्‍य हो 
  • चुनाव के समय किसी भी लाभ पद पर नियुक्‍त न हो   

भारत के राष्‍ट्रपति और उनका निर्वाचन - President of India and His Election
  1. भारत के राष्‍ट्रपति के लिए निर्वाचन गण संसद के दोंनों सदनों के सदस्‍य और राज्‍य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्‍य होते हैं    
  2. भारत में राष्‍ट्रपति की नियुक्ति पॉच वर्ष के लिए होती है 
  3. अपने पद की समाप्‍ति के बाद वह तब तक आपने पद पर रह सकता है जब तक उसका उत्‍तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले 
  4. राष्‍ट्रपति का पद छ: माह से ज्‍यादा रिक्‍त नहीं रह सकता है 
  5. भारत के राष्‍ट्रपति अपने पद की शपथ भारत के मुख्‍य न्‍यायधीश के समझ ग्रहण करते हैं 
  6. भारत के राष्‍ट्रपति अपना त्‍याग पत्र भारत के उपराष्‍ट्रपति के प्रदान करते हैं 
  7. एक ही व्‍यक्ति जितनी बार चाहे राष्‍ट्रपति पर के लिए निर्वाचित हो सकता है 
  8. राष्‍ट्रपति के निर्वाचन पर आपत्ति करने वाली काई भी याचिका केवल उस चुनाव के पूर्ण होने के बाद ही स्‍वीकार की जाती है
  9. अगर निर्वाचन अवैध घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा किये गये कार्य अवैध नहीं होते हैं 
  10. भारत के राष्‍ट्रपति को केवल संविधान के अनुच्‍छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा ही अपने पद हटाया जा सकता है    
  11. राष्‍ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्‍य विधानमण्‍डल के सदन का सदस्‍य नहीं होगा यदि वह निर्वाचन के समय  उक्‍त सदनों में से किसी का सदस्‍य है तो राष्‍ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से उस सदन से उसकी सदस्‍यता स्‍वत: ही समाप्‍त हो जाएगी 
  12. जब कोई व्‍यक्ति राष्‍ट्रपति पद पर आसीन है तो उसके खिलाफ किसी दीवानी या फौजदारी न्‍यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है 
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